बीमा नियामक IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) ने इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियों और ग्राहकों के लिए बड़ी खबर दी है. अब नए नियमों के तह पालिसी सरेंडर की अवधि से सरेंडर वैल्यू तय होगी. यानी कि जितनी अधिक पालिसी सरेंडर की अवधि होगी उतनी अधिक सरेंडर वैल्यू मिलेगी. Video में जानें.
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